आप ऐसे पा सकते हैं Home Loan पर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट, जानिए पूरी जानकारी।

वर्तमान समय में बहुत सारे लोग अपना घर खरीदने के लिए या नया घर बनाने के लिए Home Loan का सहारा लेते हैं। इसे लेने में भी कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपने ग्राहकों को शानदार ऑफर्स के साथ होम लोन की पेशकश करते हैं। जब आप होम लोन लेते हैं तो इसके साथ ही आपको बहुत सारी फायदे भी मिलते हैं जैसे की इनकम टैक्स में कटौती और टैक्स में कटौती आदि। आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप होम लोन पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

Home Loan पर मिलेगा टैक्स छूट का बेनिफिट

बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे लेकिन सरकार ने 2020-21 में यह ऐलान किया था कि होम लोन की सभी ओल्ड रिजीम 2024 तक माननीय होगी। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को होम लोन लेने के प्रति आकर्षित करना और लोगों के लिए घरों को ज्यादा किफायती बनाना।

प्रिंसिपल रीपेमेंट पर मिलेगा कटौती का लाभ

जब आप होम लोन लेते हैं तो इसे हमें यह emi के रूप में चुकाना पड़ता हैं। इस ईएमआई के दो पार्ट होते हैं पहला होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है ब्याज का अमाउंट। होम लोन पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के अनुसार, प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट पर डेढ़ लाख तक की टैक्स का छूट का प्रावधान है। लेकिन इसका फायदा आप तभी ले सकते हैं जब आपने लोन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाने या खरीदने के लिए लिया हो। इसके अलावा आप पीएफ, इंश्योरेंस, एफडी जैसी योजनाओं में निवेश करके भी टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं।

पहली बार घर खरीदने पर मिलेगा टैक्स पर कटौती का फायदा

इनकम टैक्स की धारा 80EEA के अनुसार यदि आप पहली बार घर खरीदने के लिए होम लोन ले रहे हैं तो आप इस पर लगने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक कि टैक्स कटौती का फायदा ले सकते हैं। 

Financial market से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारी इस वेबसाइट assetinvestock.com के साथ जुड़े रहें।

Post a Comment

0 Comments